‘अरविंद केजरीवाल की अब नहीं चाहिए रिमांड…’

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नई दिल्ली – दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई अधिकारी शनिवार को रॉउज एवन्यू कोर्ट लेकर पहुंचे. इस दौरान सीबीआई ने आगे रिमांड नहीं मांगी. सीबीआई ने कोर्ट के सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की. दरअस राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को सीएम केजरीवाल की 3 दिनों की रिमांड दी थी, जो आज खत्म हो गई. इसके बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया. हालांकि शनिवार होने के कारण सीएम केजरीवाल की पेशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने हुई है. इस दौरान सीएम केजरिवाल के वकील के वकील ने कहा कि हम न्यायिक हिरासत की मांग के खिलाफ भी अर्जी दाखिल करना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने कोर्ट से थोड़ा वक्त मांगा.

केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा, ‘यह ऐसा केस है जिसमे अगस्त 2022 से जांच चल रही है. ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी.’ उन्होंने कहा कि सीबीआई की दलील है कि अप्रैल में उन्हें कुछ अनुमति मिली थी और जनवरी में उन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिले. CBI ने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे.’ इस पर जज ने सवाल किया, ‘आप यह अर्जी क्यों दाखिल करना चाहते हैं. अगर आपको जमानत चाहिए तो आप संबंधित कोर्ट के सामने जमानत की अर्जी लगाएं.’ इस पर जज ने कहा कि कि पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के पास सीआरपीसी के अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत के पास भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है.

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