तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज

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नई दिल्ली – राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. महुआ मोइत्रा के खिलाफ नई आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत केस दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है. रेखा शर्मा की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने रविवार को भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली नई आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की.

रेखा शर्मा के हाथरथ दौरे के बाद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर विवादित पोस्ट किया था. उसके बाद महिला आयोग की प्रमुख ने स्वतः कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की थी. हालांकि विवाद के बाद महुआ मोइत्रा ने पोस्ट को डिलीट कर दिया था, लेकिन रेखा शर्मा पर तंज कसा था. पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर टीएमसी सांसद से जानकारी मांगी है. पश्चिम बंगाल कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा को पिछले साल ‘नकद-प्रश्न’ विवाद के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इस साल फिर से निर्वाचित हुई हैं. महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को हाथरस भगदड़ में घायल महिलाओं से महिला आयोग की प्रमुख की मुलाकात के वीडियो पर प्रतिक्रिया में एक टिप्पणी की थी, जिसमें 121 लोग मारे गए थे.

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