हाथरस – हाथरस में हुई सौ से अधिक लोगों की मौत का मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेंशन होगा. मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए गाइडलाइन बनाने का आदेश देने की अपील भी की गई है. यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ और सौ से अधिक लोगों की मौत के हादसे का मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेंशन होगा. ये मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक जनहित याचिका में सुनवाई करने का आग्रह किया गया था. इस याचिका में पांच सदस्यीय विशेषग्य समिति गठित कर निगरानी में जांच कराने की मांग रखी गई है.
इस याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए गाइडलाइन बनाने का आदेश देने की अपील भी की गई है. वहीं हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में ले लिया था. मधुकर जो कि मुख्य सेवादार है. वह एफआईआर में नामजद एकमात्र आरोपी है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने मधुकर की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी.इस भगदड़ मामले में भोले बाबा उर्फ सूरज पाल सिंह के खिलाफ पहला कोर्ट में पहला केस दर्ज किया गया है. हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया था.
हाथरस भगदड़ के मामले में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा पक्ष के वकील एपी सिंह ने कहा था हाथरस सत्संग के दौरान अनजान लोगों ने भीड़ पर जहरीला स्प्रे छिड़का था, जिसकी वजह से यह भयावह हादसा हुआ है. हालांकि वकील एपी सिंह के माध्यम से भोले बाबा ने कहा था कि उन्होंने समिति के सदस्यों से शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहने और जीवन भर उनकी मदद करने का अनुरोध किया है.