उड़ान के दौरान शराब संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा

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नई दिल्ली – विमान में यात्रियों को परोसी जाने वाली शराब की मात्रा निर्धारित करने के साथ-साथ यात्रियों के व्यवहार को सीमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। 2022 में, न्यूयॉर्क से दिल्ली की उड़ान में एक यात्री ने कथित तौर पर अपने साथी यात्री पर पेशाब कर दिया।इस मामले में महिला की ओर से दायर याचिका में एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों के व्यवहार को लेकर दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई थी.
इसी याचिका की सुनवाई के दौरान डीजीसीए ने यह हलफनामा दाखिल किया. इस हलफनामे में उन्होंने कहा है कि विमान में यात्रियों को शराब परोसना कंपनी की नीति है. बेशक, नागरिक उड्डयन विभाग अपना निर्णय लेता है। ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक निश्चित नीति बनाई जाएगी।
महिला ने दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों पर रोक लगाने की मांग की थी. हवाई यात्रा में परोसी जाने वाली शराब की सही मात्रा निर्धारित करने की भी मांग की गई. महिला ने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया है कि एयरलाइन ने पहले यात्री को शराब पिलाई और फिर उसने इस कुकृत्य को अंजाम देने की हिम्मत की.

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