मुंबई, 11 नवंबर । जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी है। इससे पहले नरेश गोयल को हाई कोर्ट ने कैंसर के इलाज के लिए दो महीने की अंतरिम चिकित्सा जमानत दी थी।
नरेश गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन नरेश गोयल घातक ट्यूमर से पीड़ित थे। इसलिए उन्होंने शुरुआत में जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटायाा, जहां उन्हें मेडिकल जांच के लिए निजी डॉक्टरों से परामर्श करने की अनुमति दी गई थी। चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत के उनके अनुरोध को अप्रैल में खारिज कर दिया गया था, हालांकि अदालत ने उन्हें अस्पताल में अपना इलाज जारी रखने की अनुमति दी थी। चेकअप में उनकी स्थिति की गंभीरता का पता चला, जिसके बाद गोयल को चिकित्सा जमानत का अनुरोध करना पड़ा। विशेष न्यायाधीश ने गोयल को इलाज के लिए दो महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने की अनुमति दी।
इसके बाद गोयल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर 6 मई को कोर्ट ने उन्हें इस शर्त के साथ दो महीने की अंतरिम चिकित्सा जमानत दी कि वह मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। बाद में गोयल का इलाज जारी रहने के कारण इस जमानत को अतिरिक्त चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था। सोमवार को जस्टिस एनजे जमादार की बेंच ने नरेश गोयल को कैंसर के इलाज के जमानत मंजूर कर दी है।