गवर्नर के मानहानि मामले में ममता की अपील पर होगी अलग बेंच में सुनवाई

0

कोलकाता – कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी और बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगी। इसमें राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है।

16 जुलाई को, न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की सुनवाई करते हुए अपमानजनक टिप्पणियों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 19 जुलाई को इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, यह निर्णय नहीं हो पाया था कि कौन सी खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को न्यायमूर्ति मुखर्जी और न्यायमूर्ति चौधरी की खंडपीठ को इस मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। सुनवाई इस सप्ताह के दौरान कभी भी हो सकती हैं। राज्यपाल ने अपने मानहानि के मामले में तृणमूल नेता कुनाल घोष और पार्टी विधायक सायन्तिका बनर्जी और रैयत हुसैन सरकार को भी पार्टी बनाया है।

About Author

Comments are closed.

Maintain by Designwell Infotech