जाति प्रमाण पत्र मामले में नवनीत राणा को दी राहत

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अमरावती- महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद सदस्य नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. कोर्ट ने राणा के राहत दी है और उनकी याचिका को मंजूरी दी. वहीं कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया है. इस बार सांसद नवनीत कौर राणा बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरेंगी.

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने नवनीत के जाति प्रमाण पत्र मामले में फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अमरावती से सांसद नवनीत राणा का अनुसूचित जाति (SC)प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था. नवनीत ने साल 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी. लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी.

क्या है पूरा मामला
8 जून साल 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया. कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सिख-चमार जाति से थीं. साथ ही हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था. नवनीत ने अपना जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत को राहत दे दी है.

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