नई दिल्ली – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए नियमों के मुताबिक, ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निजी वाहन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय वाहन कार्यालय यानी आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये नए नियम 1 जून से लागू होंगे. ड्राइविंग लाइसेंस के इच्छुक उम्मीदवार अब निजी ड्राइविंग स्कूल द्वारा आयोजित ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर पक्का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे निजी संस्थानों को ड्राइवरों का परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है और अब वे ड्राइविंग योग्यता का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस सर्टिफिकेट के आधार पर व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।