रिटायर होने के बाद फैसला देने के मामले पर मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट तलब

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नई दिल्ली, 03 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एक पूर्व जज के रिटायर होने के बाद विस्तृत फैसला देने के मामले पर संज्ञान लेते हुए मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने जस्टिस टी माथीवनन के रिटायर होने के बाद विस्तृत आदेश जारी करने के मामले पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट तलब की है।

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर कहा गया कि जस्टिस माथीवनन के मई, 2017 में रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहली बार ये सामने आया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट माथीवनन के आदेश को निरस्त कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि भले ही कार्यकारी आदेश रिटायर होने के पहले सुनाया गया था लेकिन विस्तृत आदेश उनके रिटायर होने के पांच महीने के बाद अपलोड किया गया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि इस मामले के अलावा जस्टिस माथीवनन ने नौ मामले में ऐसा किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी पारित किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की।

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