शरिया कानून से छूट मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

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नई दिल्ली – पूर्व मुस्लिमों पर शरिया कानून लागू होगा या नहीं… इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला लेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले 3 सदस्यीय पीठ ने एक महिला द्वारा डाली गई रिट याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अहम मुद्दा बताया है। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल को कहा कि वो एक कानूनी अधिकारी को नियुक्त करे जो कोर्ट की इस मामले में मदद कर सके। बता दें कि अब इस मामले में जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।

याचिका को साफिया नाम की महिला ने दायर किया था। इस याचिका में साफिया ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि वो एक आदेश पारित करे कि जो इस्लाम मजहब छोड़ चुके हैं वो लोग शरीयत की जगह भारत के सेक्युलर कानून के अंतर्गत आना चाहें तो उन लोगों को इसकी अनुमति दी जाए।दरअसल याचिकाकर्ता के पिता ने आधिकारिक तौर पर मजहब नहीं छोड़ा है। जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए वो चाहती है कि उस पर शरिया कानून लागू न किया जाए लेकिन अभी तक भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने को राजी नहीं था लेकिन बाद में कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता साफिया एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरल संगठन की जनरल सेक्रेटरी है।

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