अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने PMLA एक्ट में दी अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए इसे बड़ी बेंच को भेज दिया है। इसके साथ ही उन्हें सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जबतक सुप्रीम अदालत की बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तबतक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। उन्हें पीएमएलए एक्ट में जमानत दी गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि यह मामला ईडी का था, उन्हें सीबीआई ने भी केस दर्ज कर अरेस्ट किया था जिसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है।

सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण किया, कोर्ट ने इसपर फैसला किया कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं इसलिए ईडी मामले में तुरंत उन्हें रिहा किया जाएगा। चूंकि सीबीआई ने अलग मामले में गिरफ्तार किया है, इस मामले में हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई है, जब उस मामले में कोई फैसला आएगा तभी केजरीवाल जेल से रिहा होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए केस बड़ी बेंच को भेज दिया है। अब जबतक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, तबतक के लिए केजरीवाल को बेल दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनपर सीबीआई ने भी केस दर्ज कर रखा है जिसकी सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है।

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