मुंबई, 28 अक्टूबर । आजाद हिन्द फौज की अमर सेनानी नीरा आर्य के उत्तराधिकार, विरासत और फिल्म निर्माण की लड़ाई बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 24 नवंबर निर्धारित की है।
वीरांगना नीरा आर्य के जीवन पर दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रूपा अय्यर ने एक फिल्म का निर्माण किया है, जो रिलीज होने के लिए तैयार है। दो साल पहले उनके खिलाफ कॉपी राइट एक्ट के अधीन तेजपाल सिंह धामा, मधु धामा और बंधु फिल्म्स ने दिल्ली के कड़कड़जूमा कोर्ट में केस दर्ज किया था, जो दो साल से विचाराधीन है।
इस बीच मटरगश्ती फिल्म्स के निर्माता विशाल त्यागी ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में नीरा आर्य के जीवन पर बनाई गई रूपा अय्यर की फिल्म रिलीज होने से रोकने के लिए केस दर्ज किया है, जिसकी सुनवाई 25 अक्टूबर को हुई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगली तिथि 24 नवंबर निर्धारित की है। इस बीच नीरा आर्य के परिवार से संबंध रखने वाले वर्तमान में मथुरा रह रहे आलोक ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है कि नीरा आर्य के जीवन पर जितनी भी फिल्म बन रही है, उसमें उनके परिवार की छवि खराब की जा रही है, जिसे रोका जाए।
दरअसल, नीरा आर्य ने 1966 में अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिस पर आपातकाल के दौरान बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब यह आत्मकथा तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली और हिन्दी में प्रकाशित हो रही है। इसी पुस्तक के कॉपीराइट मटरगश्ती फिल्म्स के निर्माता विशाल त्यागी ने खरीदे थे और वे चाणक्य फेम चंद्रप्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में नीरा आर्य के जीवन पर एक भव्य फिल्म का निर्माण कर रहे हैं।
फिल्म निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी और निर्माता विशाल त्यागी की ओर से बॉम्बे हाई की वरिष्ठ अधिवक्ता इवा बंसल का कहना है कि रूपा अय्यर कापीराइट एक्ट का उल्लंघन करके फिल्म का निर्माण रही हैं, उन्हें नीरा आर्य के जीवन पर आधिकारिक रूप से फिल्म बनाने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट में इसी उत्तराधिकार को लेकर अगली सुनवाई होनी है।