‘वह आतंकी तो नहीं, रिहाई से क्या जमीन फट जाएगी?’

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नई दिल्ली – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जनामत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने आदेश जारी होने तक जमानत पर रोक लगा दी है। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दलीलें दीं। दिल्ली हाई कोर्ट में आज दोनों पक्षों की तरफ से क्या-क्या दलीलें दी गईं? आइए बताते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि वह ईडी की स्थगन याचिका पर दो-तीन दिन में आदेश पारित करेगा और तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी।

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