आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण दिए जाने के फैसले और इसे हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
मंगलवार को सीजेआई यूयू ललित ने कहा, इस मामले में छह सितंबर को संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसके अलावा संविधान पीठ 6 सितंबर को जनहित अभियान द्वारा दायर 103 वें संशोधन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले पर भी सुनवाई करेगी। इसके तहत राज्य को उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण करने में सक्षम बनाया। सीजेआई यूयू ललित ने बताया, इन दोनों मामलों को 6 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और 13 सितंबर से इन मामलों में अंतिम सुनवाई शुरू होगी।