पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को कलकत्ता हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले पर गांगुली पर जुर्माना लगाया है। गांगुली को अब जुर्माने के रूप में 10 हजार रूपये भरने होंगे। यह मामला सौरव गांगुली की एजुकेशन संस्था से जुड़ा हुआ है। अदालत ने जुर्माना सिर्फ सौरव गांगुली नहीं बल्कि उनके साथ बंगाल सरकार और इन्हीं के आवास निगम पर भी लगाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गांगुली पर 10,000 रुपये और सरकार और उनके आवास निगम पर 50-50 हजार लगाया है। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है।
पूर्व कप्तान को न्यू टाउन क्षेत्र में स्कूल के लिए गलत तरीक से जमीन आवंटित किया गया था। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अरिजित बनर्जी की खंडपीठ ने इस बाबत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जमीन आवंटन के मामलों में निश्चित नीति होनी चाहिए ताकि सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप न कर सके।
आपको बता दें कि 2016 में जमीन आवंटन को चुनौती देते हुए अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में सौरव को बिना टेंडर और कम कीमत पर जमीन दी गई थी। विवाद को बढ़ता देख गांगुली ने उस समय जमीन वापस कर दी थी। इसके बाद दूसरी जमीन को लेकर भी मामला दर्ज कराया गया था। पीठ ने कहा कि जुर्माने की राशि चार सप्ताह के भीतर पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करा दी जानी चाहिए।